Delhi High Court: केजरीवाल की गिरफ्तारी की आज सुनवाई , जानें मिलेगी राहत

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नई दिल्ली 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित शाराब घोटले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गिफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई आज है। इसके बाद ,हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने मंगलवार को अपना जवाब पेश किया।ईडी ने कोर्ट में दायर अपने जवाब में बताया कि आप ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है और यह अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आता है। साथ ही ईडी की ओर से दायर जवाब में कहा गया कि आम आदमी पार्टी (आप) को शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ मिला। इन पैसों में से लगभग 45 करोड़ रुपये की नकदी का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आप के चुनाव अभियान में किया गया है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पत्नी और परिवार के एक सदस्य से आधे घंटे तक बातचीत की। परिजनों ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। केजरीवाल ने घर के अलावा दिल्ली के बारे में पूछा। परिवार के लोग केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखे। इस दौरान जेल सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को हफ्ते में दो बार वीडियो कॉल और रोजाना पांच मिनट तक फोन से बात करने की इजाजत दी गई है। जेल प्रशासन कॉल रिकॉर्ड करेगा। जेल अधिकारियों का कहना है कि सीएम होने के बावजूद उन्हें सभी नियमों का पालन करना होगा। उन्हें कोई भी विशेष सुविधा अलग से नहीं दी जाएगी। केजरीवाल का रक्तचाप नियंत्रण में है जबकि शुगर में उतार-चढ़ाव है।

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