हाईकोर्ट आदेश के 3 माह बाद भी नगर विकास ने नहीं किया पालन, निकाय महासंघ ने CM से की अपील

महासंघ ने हाईकोर्ट के आदेश का यथाशीघ्र अनुपालन कराने की उठाई मांग

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Lucknow: उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने हाईकोर्ट के आदेश के 3 माह बाद भी अनुपालन न होने पर नाराजगी जताई है। प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया कि वर्षों से लंबित मांगों के समाधान न होने पर महासंघ ने जुलाई 2026 में हाईकोर्ट में वाद दायर किया था (रिट संख्या 2629/2026)।

कोर्ट ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के दिए थे आदेश

कोर्ट ने 27 जुलाई 2026 को नगर विकास विभाग को कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के आदेश दिए थे। 3 माह बीतने और प्रमुख सचिव नगर विकास को तीन अनुस्मारक पत्र भेजने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। पत्र की प्रतियां मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव कार्मिक, वित्त और निदेशक स्थानीय निकाय को भी भेजी गई हैं।

न तो नियमावली जारी हुई न समाधान

महासंघ पिछले 9 वर्षों से कैडर रिव्यू, अकेंद्रीयत सेवा नियमावली, विनियमितीकरण, कैशलेस इलाज, संविदा-दैनिक वेतन, धारा 108, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बहाली, चिकित्सा प्रतिपूर्ति (ऑनलाइन-ऑफलाइन), सफाई कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग साथियों की समस्याओं को लेकर सैकड़ों धरना-प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन न तो नियमावली जारी हुई न समाधान। महासंघ ने हाईकोर्ट के आदेश का यथाशीघ्र अनुपालन कराने की मांग की है।

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