UP: लहसुन की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेगा अनुदान, 45 जिलों में लागू होगी योजना

इस मिशन के तहत केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत निर्धारित

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Indinewsline, Lucknow:

उत्तर प्रदेश में लहसुन की खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार इस पर अनुदान देगी। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में लहसुन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत विशेष योजना बनाई है।

यह मिशन भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे 45 जनपदों में लागू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 12 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के ये 45 जनपद शामिल

इन जनपदों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, हाथरस, कानपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, कुशीनगर, महराजगंज, बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, गोरखपुर, झांसी, अयोध्या एवं फर्रुखाबाद शामिल हैं।

उद्यान विभाग द्वारा प्रति हेक्टेयर 30 हजार रुपये की अनुमन्य इकाई लागत तय

इस योजना के तहत प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा प्रति हेक्टेयर 30 हजार रुपये की अनुमन्य इकाई लागत तय की गई है। इसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 40 प्रतिशत, यानी अधिकतम 12 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

यह अनुदान प्रति किसान न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर से अधिकतम 4.0 हेक्टेयर तक की भूमि पर उपलब्ध होगा। लहसुन का बीज राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। बीज की कीमत 370 से 390 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच रखी गई है।

प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर मिलेगा लाभ

किसान इस योजना का लाभ प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक किसानों को अपने जनपद के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में संपर्क करना होगा। इसके साथ ही, किसान योजना में पंजीकरण करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://dbt.uphorticulture.in पर भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

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