यूपी में मात्र 100 रुपए में होगा स्टाम्प में कमी के मामलों का समाधान-रवींद्र जायसवाल
31 मार्च तक लागू की गई स्टांप पंजीयन विभाग की एकमुश्त समाधान योजना
Indinewsline, Lucknow:
उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबित स्टाम्प वादों के तत्काल निस्तारण और राजस्व वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से ‘स्टाम्प कमी समाधान योजना’ को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।
इसके तहत पक्षकार मात्र 100 रूपए के न्यूनतम अर्थदंड और नियमानुसार ब्याज अदा कर लंबित वादों का समाधान करवा सकते हैं।
एकमुश्त समाधान योजना अधिनियम, 1899 के तहत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए तैयार
प्रदेश के स्टांप तथा पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल द्वारा विधान भवन में प्रेसवार्ता आयोजित कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए तैयार की गई है।
राज्य के स्टाम्प कलेक्टर और सी.सी.आर.ए. के न्यायालयों में हजारों मामले लंबित हैं, जिनसे राज्य को राजस्व की क्षति हो रही है। इन वादों का शीघ्र निपटारा न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि करेगा, बल्कि जनता को न्याय में देरी और आर्थिक बोझ से भी राहत प्रदान करेगा।
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