डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बनेंगे भारत सरकार में फार्मेसिस्ट, फार्मेसिस्ट फेडरेशन ने किया स्वागत
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फार्मेसिस्ट (एलोपैथिक) रिक्रूटमेंट रूल 2024 अधिसूचित
लखनऊ, संवाददाता।
फार्मेसिस्ट फेडरेशन ने केंद्र सरकार द्वारा ‘ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फार्मेसिस्ट (एलोपैथिक) रिक्रूटमेंट रूल 2024’ अधिसूचित कर फार्मेसिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता में बदलाव कर बैचलर फार्मेसी के साथ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी (फार्म डी) को शामिल किए जाने का स्वागत किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य योजना में नई भर्ती नियमावली बनाई- सुनील यादव
उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन और फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य योजना में नई भर्ती नियमावली बनाई गई है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नियमावली 24 जून 2024 को भारत के राजपत्र साप्ताहिक 11-17 अगस्त अंक में अधिसूचित किया गया है।
भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी और 2 वर्ष का अनुभव या बैचलर इन फार्मेसी निर्धारित थी
श्री यादव ने बताया कि पूर्व की भर्ती नियमावली के अनुरूप फार्मेसिस्ट भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी और 2 वर्ष का अनुभव या बैचलर इन फार्मेसी निर्धारित थी। केंद्र सरकार द्वारा योग्यता में वृद्धि करते हुए नई नियमावली बनाई जिसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी (फार्म डी), और बैचलर फार्मेसी को न्यूनतम योग्यता बनाया गया।
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